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क्या हैं नए केंद्रीय मोटर वाहन नियम?
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New Central Motor Vehicle Rules Hindi PDF |
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ऑनलाइन कहाँ रखें वाहन या ड्राइवर के दस्तावेज?
Where to Keep Documents of Driver or Vehicle Online -: ड्राइवर्स सेंट्रल सरकार के ऑनलाइन पोर्टल जैसे डिजी-लॉकर या एम्-परिवहन (Digi-locker or M-Parivahan) पर अपने वाहनों के दस्तावेज रख सकते हैं। नए नियम यह भी रेखांकित करते हैं कि ड्राइविंग करते समय हाथ में संचार उपकरणों (स्मार्टफोन सहित) का उपयोग केवल मार्ग नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि यह वाहन चलाते समय चालक की एकाग्रता को परेशान न करे। वाहन पंजीकरण दस्तावेजों में स्वामित्व प्रकार पर अधिक स्पष्टता देने के उद्देश्य से, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसके पहली अक्टूबर से पूरे देश में लागू किया जाना है।यह भी पढ़ें – प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पंजीकरण
वाहन पंजीकरण पत्रों में स्वामित्व प्रकार नए नियम:
New Rules Issued for Ownership Type in Vehicle Registration Papers -: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “यह मंत्रालय के ध्यान में आया है कि मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवश्यक मोटर वाहन नियमों के तहत विभिन्न रूपों में स्वामित्व के तहत स्वामित्व का विवरण ठीक से परिलक्षित नहीं होता है”। बयान में कहा गया है कि स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, कई मालिकों, पुलिस विभाग आदि जैसे विस्तृत स्वामित्व प्रकारों को पकड़ने के लिए मोटर वाहन नियमों के फॉर्म 20 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने कहा कि परिवर्तन यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित हैं कि मोटर वाहनों की खरीद / स्वामित्व / संचालन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति) को जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ प्रदान किया जा रहा है।यह भी पढ़ें – [NRA] राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी व कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट
नए केंद्रीय मोटर वाहन नियम के प्रमुख बिंदु
Main Key Points to Note for Central Motor Vehicle Rules -: मोटर वाहन अधिनियम को देश में परिवहन नियमों को फिर से सुधारने और विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यातायात नियम उल्लंघन और प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे दंड के कदमों को सुधारने के लिए एक साल पहले लागू किया गया था। इस नियम में अब कुछ बदलाव किये गए हैं जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:- पीटीआई के अनुसार, मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए किया जा सकता है, ऐसे में ड्राइवर वाहन चलाते समय अपनी एकाग्रता नहीं खोते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से मान्य वाहनों के दस्तावेजों की अब भौतिक रूप में मांग नहीं की जाएगी। उन मामलों को शामिल करना जिनमें अपराध ऐसे किसी भी दस्तावेज को जब्त करने की आवश्यकता है, अधिसूचना में कहा गया है।
- लाइसेंस की अयोग्यता का विवरण पोर्टल पर कालानुक्रमिक रूप से अद्यतन किया जाएगा। पोर्टल पर रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
- न केवल चालक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाएगा, बल्कि ड्राइवर की सड़क पर वाहन चलते समय व्यवहार की भी पूरी निगरानी की जाएगी।
- हर बार निरीक्षण के दौरान पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे। आधिकारिक पोर्टल पर पुलिस अधिकारी या किसी अन्य हितधारक की पहचान नोट की जाएगी।
- ड्राइवरों को केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल जैसे Digilocker या M-Parivahan पर अपने वाहनों के दस्तावेजों को बनाए रखने की अनुमति है।
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Motor Vehicles Act Official Notification इस संबंध में सुझाव या टिप्पणियां संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 को (ईमेल: [email protected]) अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर भेजे जा सकते हैं।यह भी पढ़ें – डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस DL आवेदन