[Registration] दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना उत्तर प्रदेश

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दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना के बारे में

UP Dihadi Majdoor Bharan Poshan Bhatta Yojana About Uttar Pradesh / UP Dihadi Majdoor Bharan Poshan Bhatta Yojana 2022 -: इस योजना के अंतर्गत कई राहत उपायों में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को आश्रय गृह शामिल हैं। राज्य सरकार यूपी ने श्रमिकों को राशन और खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत मजदूरों के बैंक खातों में 1,000 रूपये सहायता भी भेजी गई है। लेकिन समस्या इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि ज्यादातर श्रमिक सरकार के अधीन पंजीकृत नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना को उन्हीं श्रमिकों हेतु शुरू किया गया है ताकि वह भी भत्ता प्राप्त कर अपना जीवन-यापन कर सकें।  जो गरीब लोग या दिहाड़ी मजदूर हैं जो अभी भी पंजीकृत नहीं हैं, तथा जिन्हें सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है, अब योगी मजदूर भत्ता योजना / Yogi Majdur Bhatta Yojana के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे नए नामांकित लाभार्थियों को भविष्य की यूपी सरकार की अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के लिए यूपी योगी मजदूर भत्ता योजना आवेदन पत्र 2022 / Yogi Majdur Bhatta Yojana Application Form 2022 आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सरकार से पर्याप्त सहायता मिले तथा सभी श्रमिक बिना किसी आर्थिक तंगी के अपने जीवन को सुचारु रूप से चला सकें।
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यूपी मजदूर भत्ता योजना पात्रता मानदंड / दस्तावेज सूची:

List of Required Documents & Eligibility Criteria to Apply for UP Majdoor Bhatta Yojana or UP Dihadi Majdoor Bharan Poshan Bhatta Yojana -: यदि आप दैनिक वेतन भोगी हैं, तो आपको लाभ प्राप्त करने के लिए योगी मजदूर भत्ता योजना पंजीकरण के लिए कुछ दस्तावेज रखने होंगे: –
  • मजदूर उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मजदूरों के पास यूपी श्रम विभाग, नगरपालिका परिषद / निगम या ग्राम सभा से पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
यदि आवेदक श्रमिक उपरोक्त किसी भी विभाग में पंजीकृत है, तो सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। श्रमिक आधिकारिक वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश मजदूर भत्ता योजना या दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिक, निर्माण कार्य के श्रमिक, रिक्शा वाले श्रमिक, खोमचे या खोका चलने वाले, फल-सब्जी आदि की रेहड़ी वाले, घूम-घूम कर सामान बेचने वाले आदि श्रमिकों को को यूपी सरकार द्वारा 1000 रुपये मदद सीधा उनके बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी।
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योगी दिहाड़ी मजदूर भत्ता योजना ऑनलाइन पंजीकरण

Online Application Form or Registration for Yogi Dihadi Majdur Yojana or UP Dihadi Majdur Bhatta Yojana -: दिहाड़ी मजदूरों की सहायता के लिए, सरकार ने उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं और योजनाओं में से एक को मजदूर सहायता योजना नाम दिया गया है। पंजीकरण कराने वाले सभी व्यक्तियों ने डीबीटी / DBT मोड के माध्यम से उनके बैंक खातों में 1,000 रुपये प्रदान किये जायेंगे। नीचे यूपी योगी मजदूर भत्ता योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया है: –
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uplabour.gov.in पर जाएं। 
  • होमपेज पर, “ऑनलाइन पंजीकरण और नवीकरण / Online Registration & Renewal” टैब पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें
  • फिर यूपी लेबर एक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पेज खुलेगा जहाँ मजदूर यूपी योगी मजदूर भत्ता योजना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आपको यहाँ “पंजीकरण करें / Register Now” टैब पर क्लिक करना होगा। 
  • नए खुले पृष्ठ में, “सदस्य पंजीकरण / Member Registration” अनुभाग के अंतर्गत “नया पंजीकरण / New Registration” टैब पर क्लिक करें। फिर आपको https://niveshmitra.up.nic.in/ पर “निवेश मित्र पोर्टल / Nivesh Mitra Portal” पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
  • यहां सभी आवश्यक विवरण भरें और मजदूरों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “रजिस्टर / Register” बटन पर क्लिक करें।
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यूपी प्रवासी मजदूर भत्ता योजना ऑफलाइन आवेदन फॉर्म

Offline Application Form Download to Apply for UP Pravasi Majdur Bhatta Yojana -: उत्तर प्रदेश श्रमिक ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से भी योगी मजदूर भत्ता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे प्रदान की गई है।
  • दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु नगरपालिका परिषद या नगर निगम या नागरिक निकायों या ग्राम पंचायत में जाना होगा। 
  • योगी मजदूर भत्ता योजना के लिए दिहाड़ी मजदूरों के लिए ऑफ़लाइन आवेदन पत्र आप यहाँ से भी सीधे डाउनलोड कर सकते हैं तथा उसके बाद इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। 
  • केवल वे मजदूर जिनका नाम यूपी लेबर विभाग में पंजीकृत नहीं है। पोर्टल या आवेदकों का नाम मरेगा श्रमिक सूची / MGNREGA Workers List में मौजूद नहीं है केवल वे लोग आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना हेतु रिक्शा या तांगा चालक, सड़क-पटरी दुकानदार या वेंडर, टेम्पो / ई रिक्शा / ऑटो ड्राइवर, दैनिक दिहाड़ी मजदूर, ठेली चलाने वाले, मंडियो मे पल्लेदारी करने वाले, अन्य दैनिक कार्य करने वाले व्यक्ति ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
नगरपालिका परिषद में, नामित नोडल अधिकारी और नगर निगम या नागरिक निकायों में, कार्यकारी अधिकारी मजदूरों का पंजीकरण करेंगे। कलेक्टर को नोडल अधिकारी नामित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
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