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देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को बुधवार को कुछ शर्तों के साथ अपने-अपने गंतव्य की ओर जाने की अनुमति दी गई, जिससे संकटग्रस्त लोगों को बड़ी राहत मिली। एक आदेश में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि फंसे हुए लोगों के ऐसे समूहों के परिवहन के लिए बसों का उपयोग किया जाएगा और इन वाहनों को सुरक्षित किया जाएगा और बैठने में सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा मानदंडों का पालन करना होगा।गृह मंत्रालय के आदेश में, हालांकि, यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कोई व्यक्ति या परिवार निजी वाहन में यात्रा कर सकता है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी एक आदेश में कहा “तालाबंदी के कारण, प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। उन्हें स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी।”
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क्या है नया आदेश
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उत्तराखंड प्रवासी कैसे करें ऑनलाइन पंजीकरण
How to Register Online to Go Home in Uttarakhand -: केंद्र सरकार के निर्देश के तुरंत बाद ही आज सुबह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुबह-सुबह ट्वीटर के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही प्रदेश के जो भी नागरिक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने हेतु व्यवस्था करेगी। सीएम रावत ने एक लिंक भी शेयर किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन पंजीकरण कर उत्तराखंड सरकार के पास अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं तथा प्रदेश सरकार आपको वापस लाने के लिए जल्द ही बस या अन्य वाहनों से वापस लाया जायेगा। यदि आप भी ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं तो नीचे दी गई चरणबद्ध प्रक्रिया का अनुसरण करें।- आपको सबसे पहले नीचे दी गई वेबसाइट के लिंक पर जाना होगा। यह वेबसाइट उत्तराखंड सरकार द्वारा लांच की गई है।
Uttarakhand Migrants Registration
- ऊपर दिए गए लिंक में जाने की बाद आपको “देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (Dehradun Smart City Ltd.)” की आधिकारिक वेबसाइट दिखाई देगी।
- इस वेबसाइट पर आपको होम पेज पर एक विकल्प “प्रवासी यात्रा पंजीकरण / Migrants Travel Registration” दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर या मोबाइल में एक नया पंजीकरण पेज खुल जायेगा जो नीचे दिखाई गई फोटो जैसा होगा। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर भी इस पेज को खोल सकते हैं।
Uttarakhand Migrants Registration Form
यह भी पढ़ें – APL/BPL/AAY स्मार्ट राशन कार्ड उत्तराखंड ग्रामीण व शहरी आवेदनपार्ट 1 – व्यक्तिगत जानकारी (Personal Information)
- पंजीकरण किस के द्वारा किया जा रहा है – आपके द्वारा या किसी और द्वारा (Registration By – Self / Local Contact)
- घोषणा (Declaration) – आपमें कोरोना के लक्षण हैं / या नहीं हैं (I don’t have or Have Corona Symptoms)
- कैटेगरी का चयन करे (Category of Traveller)
- यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम (Name of Traveller)
- यात्रा करने वाले व्यक्ति की आयु (Age of Traveller)
- यात्रा करने वाले व्यक्ति का लिंग (Gender of Traveller)
- यात्रा करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर (Mobile Number of Traveller)
- आधार कार्ड नंबर (Aadhaar Card Number)
- अन्य पहचान संख्या (Other ID Number as DL/Pan Card/Voter ID etc.)
- इस विकल्प पर टिक करें – मैं अपने आधार कार्ड नंबर को सत्यापन के उद्देश्य से उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देता हूं ( I hereby give my consent to use my Aadhar Card Number for verification purpose)
- आरोग्य सेतु ऐप में आपका स्टेटस (Status in Arogya Setu App)
- राज्य का नाम (State Name)
- जिले का नाम (District Name)
- शहर का नाम (City Name)
- परिवार के सदस्य की संख्या जो आपके साथ है और उत्तराखंड आना चाहते है (Numbers of family members staying with you & want to come back to Uttarakhand)
- यात्रा का तरीका (Mode of Travel)
- जिले का नाम (District Name)
- तहसील / तालुका / मंडल का नाम (Tehsil/Taluk/Mandal Name)
- गाँव / वार्ड का नाम (Village/Ward Name)
- व्यक्ति का नाम (Name of Person)
- व्यक्ति का मोबाइल नंबर (Mobile Number of Person)
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- मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सटीक है और मेरे ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ है। (I declare that the information provided by me is accurate and to the best of my knowledge.)
- मुझे पता है कि जब मैं उत्तराखंड वापस आऊंगा तो मुझे 14 दिनों के अनिवार्य संगरोध से गुजरना पड़ सकता है। (I am aware that when I travel back to Uttarakhand I may have to undergo a mandatory 14 days Quarantine.)
- यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबंधन अधिनियम में कार्रवाई की जा सकती है। (If information is found false action may be taken in Epidemic act or disaster management act.)
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