[Apply Online] प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2022 आवेदन

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प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में

PM Kisan Tractor Yojana   Information About Pradhan Mantri or PM Kisan Tractor Yojana -: यह भारत के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार नए ट्रैक्टर की खरीद पर “ऋण सब्सिडी यानी Loan Subsidy” प्रदान करेगी। यह योजना केवल किसानों के लिए है। इस योजना के तहत सभी राज्य पात्र हैं। इसलिए विभिन्न राज्यों के सभी किसान आसानी से सब्सिडी के साथ ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इस लेख में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, कि कैसे सब्सिडी प्राप्त करें, कैसे ट्रैक्टर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, आवेदन पत्र के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, पात्रता आदि। प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत सभी राज्य नई खरीद पर 20% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान करेंगे। जो सभी नए ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, वे इस Pardhan Mantri Tractor Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं। सफल पंजीकरण के बाद या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र भरे जाने के बाद यह सब्सिडी दी जाएगी। सरकार आपको आपकी पहली खरीद पर 20% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
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प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य:

Main Objective of Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana or PM Tractor Yojana -: प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना को भारत के सभी राज्यों में लंच किया गया है। इस लाभकारी योजना के माध्यम से भारत के सभी किसानों को सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी की राशि सीधे “प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी Direct Benefit Transfer या DBT” के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस डीबीटी राशि को बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए, आपके आधार कार्ड को आपके खाते की संख्या के साथ जोड़ा जाना बहुत ही आवश्यक है। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे ज्यादातर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के हैं। इसलिए वे इतनी आसानी से खेती के संसाधन नहीं खरीद पाते हैं। उनमें से कई को खेती की बुनियादी जरूरतों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। उनमें से अधिकांश अभी भी खेती के उद्देश्यों के लिए पारंपरिक विधि या आदिम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बड़ी मात्रा में उपज प्राप्त करने के लिए पुरानी तकनीक उतनी पर्याप्त नहीं है। इसलिए उपज की मात्रा में सुधार के लिए किसानों को आधुनिक उपकरण और प्रौद्योगिकी का पालन और उपयोग करना होगा। और उन्हें 50% अनुदान के साथ ट्रैक्टर प्रदान करके, केंद्र और राज्य सरकार उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से, राज्य और केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की हैं। और इन योजनाओं से कई किसानों को लाभ मिला है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनने में मदद करेगी। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिति में तेजी लाना और भारत की कृषि उपज में तेजी लाना है।
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प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना आवेदन हेतु पात्रता मापदंड:

List of Required Documents to Apply for PM Kisan Tractor Yojana -: जैसा कि आपने ऊपर पढ़ ही लिया होगा कि यह योजना कितनी किसानों के लिए लाभकारी है। यदि आप भी इस योजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो पहले आपको कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। पात्रता नियमों की पूरी सूची नीचे प्रदान की गई है। 
  • खेती के लिए किसानों के पास अपनी जमीन होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को प्रदान किया जायेगा जो खुद की जमीन पर खेती करते हैं। 
  • केवल किसान 20% -50% अनुदान पाने के लिए पात्र हैं। किसानों के अलावा इस पीएम किसान ट्रैक्टर योजना हेतु अन्य कोई वर्ग या व्यवसाय के नागरिक आवेदन नहीं कर सकता है। 
  • आवेदक को 7 साल से पहले ऐसी किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया हो। अन्य योजनाएं जैसे खेती व उपज से सम्बंधित योजनाएं जैसे सौर पम्प योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, आदि। 
  • आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा जिस राज्य में वह आवेदन कर रहा है उसके पास वहां का निवास प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, बिजली का बिल आदि होना चाहिए। 
  • किसान के पास किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए जो उसके वैध मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। किसान के पास खाते का पूरा विवरण मौजूद होना चाहिए। 
  • इसके अलावा किसान के पास आधार कार्ड होना भी आवश्यक है जो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए तथा उसके साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए।
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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:

List of Required Documents to Apply for PM Tractor Yojana or Pradhan Mantri Tractor Yojana -: अब यदि आपने ऊपर दी हुई सभी पात्रता शर्तें पढ़ ली हैं तथा उनको आप पूरा करते हैं व आप इस योजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो अब आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
  • किसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए जो बैंक अकाउंट व मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है। 
  • आवेदक के पास अपने स्वामित्व की जमीन के कागजात होना आवश्यक है। 
  • पहचान प्रमाण जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि।
  • किसान के पास बैंक खाता पासबुक होना आवश्यक है जो आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। 
  • आवेदक किसान को आवेदन पत्र में अपनी हालिया ली हुई पासपोर्ट के आकार की तस्वीर भी लगनी होगी। 
  • किसानों को आवेदन पत्र में संपर्क विवरण भी भरना होगा। 
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प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना पंजीकरण प्रक्रिया

Online & Offline Registration for Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana or PM Tractor Yojana -: यदि आप पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं व आपने ऊपर वर्णित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया है, तो आपको इस लेख में यहां दिए गए सभी दस्तावेजों की आवश्यकता है। आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आवेदन कर सकता है।

पंजीकरण की ऑफ़लाइन विधि:

  • पंजीकरण के ऑफ़लाइन मोड के लिए आपको “जन सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर / Jan Seva Kendra or Common Service Center – CSC” पर जाना होगा।
  • जन सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) में, जन सेवा केंद्र संचालक (CSC VLE) को बताएं कि आप प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं।
  • इसके बाद जन सेवा केंद्र संचालक आपको प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना यानी Pardhan Mantri Kisan Tractor Yojana Application Form प्रदान करेगा।
  • आपको दिए हुए आवेदन पत्र में सभी विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, पता, संपर्क विवरण आदि सही-सही व सत्य भरने होंगे।
  • आवेदन पत्र के साथ ऊपर वर्णित सभी दस्तावेजों को संलग्न करें और इसे जन सेवा केंद्र संचालक (सीएससी वीएलई) के पास जमा कर दें।
  • वह ऑनलाइन पोर्टल पर सभी विवरण और दस्तावेज अपलोड करेगा और आपको उसे कुछ नाम-मात्र शुल्क राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है।
  • आपके आवेदन के सफलता पूर्वक जमा होने के बाद आपको वह वह आपको एक पर्ची देगा, जिस पर आपकी आवेदन संख्या यानी एप्लीकेशन नंबर दर्ज होगा। 
  • यह पर्ची आपको भविष्य में अपने आवेदन पत्र की स्थिति की जांच करने में मदद करेगी। आप एप्लीकेशन नंबर की मदद से सीएससी केंद्र में आकर अपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
यह आवेदन का ऑफलाइन मोड है जो आपके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा भरा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि कुछ राज्यों में आवेदन का ऑनलाइन मोड भी उपलब्ध है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आपको नीचे बताए गए इन चरणों का पालन करना होगा।
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पंजीकरण की ऑनलाइन विधि:

  • ऑनलाइन पंजीकरण या आवेदन के लिए आपको उस विशेष राज्य द्वारा प्रदान की गई संबंधित पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर लिंक “किसान ट्रैक्टर योजना आवेदन फॉर्म / Kisan Tractor Yojana Application Form” पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर, एप्लिकेशन आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें और पासपोर्ट आकार की तस्वीर की स्कैन की हुई कॉपी संलग्न करें।
  • इसके बाद सरकार द्वारा पूछे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
  • अंतिम सबमिशन से पहले आपको एक बार आवेदन फॉर्म की जांच करनी होगी।
  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तथा आपका आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा।
सभी सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें व ऐसी ही लाभकारी योजनाओं के लिए Hindireaders.in पर आते रहें।

राज्यवार किसान ट्रैक्टर योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

State Wise List for PM Kisan Tractor Yojana Registration -: आप ने ऊपर दी हुई प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की पूरी जानकारी तो पढ़ ही ली होगी। अब हम नीचे आपको राज्यवार (सभी राज्यों के लिए) इस योजना हेतु आवेदन लिंक प्रदान कर रहे हैं। 
राज्य आवेदन लिंक
अंडमान-निकोबार ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
आंध्र प्रदेश ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
अरुणाचल प्रदेश ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
असम ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
बिहार ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
उत्तर प्रदेश ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
पश्चिम बंगाल ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
चंडीगढ़ ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
छत्तीसगढ़ ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
दादर नगर हवेली ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
दमन द्वीप ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
दिल्ली ऑफलाइन सीएससी द्वारा
गोवा यहाँ क्लिक करें
गुजरात ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
हरियाणा यहाँ क्लिक करें
हिमाचल प्रदेश ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
जम्मू कश्मीर ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
झारखण्ड ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
कर्नाटक ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
केरला ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
मध्य प्रदेश यहाँ क्लिक करें
महाराष्ट्र यहाँ क्लिक करें
मणिपुर ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
मेघालय ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
मिजोरम ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
नागालैंड ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
उड़ीसा ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
पॉन्डिचेरी ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
पंजाब ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
राजस्थान ऑफलाइन-  ई-मित्र केंद्र द्वारा
सिक्किम ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
तमिलनाडु ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
तेलंगाना ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
त्रिपुरा ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
उत्तराखंड ऑफलाइन – सीएससी द्वारा
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