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झारखंड राज्य खाद्य योजना सुरक्षा योजना 2022

- झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने गत वर्ष 8 सितंबर को JRKSY खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है।
- इस योजना में, सरकार गरीब लोगों को अनुदानित दर पर प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करेगा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के 18 लाख लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जायेंगे।
- प्रत्येक लाभार्थी को 1 रुपये प्रति किग्रा की लागत पर खाद्यान्न मिलेगा।
- राज्य सरकार के पोर्टल या नए समर्पित पोर्टल पर JRKSY योजना में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
- झारखंड सरकार ULBs, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर लाभार्थियों को अलग करेगा।
- झारखंड राज्य योजना सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे।
- राज्य सरकार झारखंड में इस खाद्य सुरक्षा योजना पर 213 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
राज्य खाद्य योजना सुरक्षा योजना विवरण:
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सीआरपीसी में सशक्त न्यायालयों द्वारा संशोधन:
CrPC Amendment Empower Courts -: राज्य मंत्रिमंडल ने सीआरपीसी में संशोधन को मंजूरी दे दी है, ताकि वह फरार होने पर भी अभियुक्तों की सुनवाई करने में सक्षम हो सके। नए नियमों के अनुसार, गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं और दस्तावेजों की जांच तब भी की जा सकती है, जब अभियुक्त अदालत की कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं होता है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में 3 अदालतें जो आर्थिक अपराधों के मामलों की सुनवाई कर रही हैं, उन्हें भी जीएसटी उल्लंघन के मामलों को उठाने का अधिकार दिया गया था।कॉलेज / अस्पताल का नाम बदलना:
College / Hospital Renaming Process -: राज्य मंत्रिमंडल ने दिवंगत झामुमो नेता निर्मल महतो के बाद धनबाद के पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, आदिवासी क्रांतिकारी शेख भिखारी के नाम पर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नाम बदल दिया गया। दुमका में मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलकर आदिवासी क्रांतिकारी फुलो झानो के नाम पर रखा गया और पलामू में मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलकर आदिवासी क्रांतिकारी मेदिनी रे के नाम पर रखा गया।कोविड महामारी उपकर नियम 2022 को मंजूरी:
COVID Pandemic Cess Rules Approval -: झारखंड सरकार ने झारखंड खनिज असर भूमि (कोविद महामारी उपकर नियम) को अपनी पश्च-स्वीकृति भी दे दी है। ये नए नियम एक विशेष महामारी निधि में संचय के लिए खनन किए गए खनिजों पर 100 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त उपकर अनिवार्य करते हैं। एकत्रित उपकर वायरल के प्रकोप से निपटने के लिए राज्य के प्रयासों को पूरा करेगा। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।यह भी पढ़ें – [Sahayata App] झारखण्ड कोरोना सहायता ऐप डाउनलोड व रजिस्ट्रेशन
झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को मंजूरी:
Jharkhand Land Mutation Bill Approval -: झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को एक अन्य प्रमुख प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। भूमि म्यूटेशन बिल का उद्देश्य “जामबंदी” को ऑनलाइन करना और जिला स्तर पर दावों के निपटान के लिए सक्षम अधिकारियों की स्थापना करना है। शारीरिक रूप से विकलांग आगंतुकों और कर्मचारियों की आवाजाही के लिए सरकारी भवन को बाधा रहित बनाने की एक नई योजना को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार विकलांगों के लिए सरकारी भवनों और परिसरों में विशेष शौचालय, रैंप और साइनेज बनाने के लिए योजना में 30 करोड़ रुपये खर्च करेगा। अधिक जानकारी के लिए आप झारखंड राज्य खाद्य आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक हम नीचे प्रदान कर रहे हैं। Jharkhand State Food Commission Official Websiteयह भी पढ़ें – झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शहरी जॉब कार्ड पंजीकरण__________________ ✥ हमारा फेसबुक पेज लाइक करें ✥ ✥ हमारा ट्विटर हैंडल फॉलो करें ✥ उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से जरूर लाभ मिलेगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको इस जानकारी से सम्बंधित कोई जानकारी हेतु मदद चाहिए, तो आप हमसे सहायता ले सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। यदि आपको किसी और राज्य या केंद्र सरकार की योजना की जानकारी चाहिए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें।