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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की विशेषता
Features of Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana -: MMPSY को हरियाणा के पात्र परिवारों को जीवन बीमा / आकस्मिक बीमा कवर, पेंशन लाभ, आदि के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत निधियों का वितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है। इसका मतलब है कि फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को प्रति वर्ष कुल 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह राशि उन्हें तीन किस्तों में प्रदान की जाती है, जो लाभार्थी उपलब्ध विकल्पों के भुगतान के लिए उपयोग कर सकते हैं वे पारिवारिक भविष्य निधि जैसी MMPSY पहल के तहत कवर की गई अन्य योजनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। MMPSY विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करता है और इन योजनाओं के लिए प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों की ओर से किया जाएगा। इन योजनाओं में शामिल हैं:- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आय समूह वित्तीय सहायता:
Age Groups Financial Assistance under Haryana Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana / MMPSY -: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत, सरकार लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 6000 रुपये वितरित करेगी। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।- 18 से 40 वर्ष की आयु समूह – वित्तीय सहायता के 4 विकल्प
- 40 से 60 वर्ष की आयु समूह – वित्तीय सहायता के 2 विकल्प
श्रेणी 1: आयु 18 से 40 वर्ष – 4 विकल्प
- विकल्प 1 – वित्तीय सहायता 2000 रुपये की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये मिलेंगे।
- विकल्प 2 – परिवार द्वारा लाभार्थी मनोनीत सदस्य को शामिल होने के 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलेंगे।
- विकल्प 3 – 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक आधार पर 3,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिलेगी।
- विकल्प 4 – परिवार के चुने हुए सदस्यों को 5 साल बाद 15,000 रुपये से 30,000 रुपये मिलेंगे। एक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है जिसमें राज्य सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी।
श्रेणी 2: आयु 40 से 60 वर्ष – 2 विकल्प
- विकल्प 1 – 2,000 रुपये की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये
- विकल्प 2 – 5 साल बाद 36,000 रुपये
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत अन्य लाभ
Other Benefits Provided under Haryana Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana / MMPSY -: हरियाणा राज्य के नागरिकों के लिए यह एक बहुत ही लाभकारी योजना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत अन्य लाभ निम्नलिखित हैं:- बीमा (Insurance) – इस योजना में मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये का बीमा भी शामिल है। जबकि बीमाकर्ता को आंशिक विकलांगता पर केवल एक लाख का भुगतान किया जाएगा।
- वित्तीय लाभ (Financial Benefits) – लाभार्थी पीएम श्रम योगी महाधन पेंशन योजना में शामिल हैं, उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये भी मिलेंगे।
- योजना बजट (Scheme Budget) – इस योजना के काम करने और वितरण के लिए पिछले साल राज्य में 1500 रुपये करोड़ पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए नई राशि आवंटित होने की संभावना है।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पात्रता
Haryana Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana / MMPSY -: हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन करने हेतु आपको पात्रता नियमों को पूरा करना होगा। इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए पात्रता नियम निम्नलिखित हैं:- लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- 180000 रुपये वार्षिक आय वाले परिवार या 15,000 रुपये तक की मासिक आय और 5 एकड़ (यानी 2 हेक्टेयर) तक के परिवार की भूमि जोत (कुल) पात्र हैं।
- जिन परिवारों के पास परिवार आईडी है यानी परिवार पहचान पत्र या पीपीपी (Parivar Pehchan Patra – PPP) नंबर है, वे इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
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MMPSY पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
List of Required Documents to Apply for Haryana Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana / MMPSY -: यदि आप ऊपर दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो आप हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हेतु पत्र हैं। अब आवेदन करने एक लिए आपको आवेदन पत्र के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे प्रदान की गई है।- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- नागरिक की जमीन का भू-नक्शा या जमीन के कागजात होने चाहिए।
- पते का सबूत
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- परिवार पहचान पत्र आईडी (परिवार आईडी)
हरियाणा परिवार पहचान पत्र क्या है?
What is Parivar Pehchan Patra – PPP -: हरियाणा राज्य सरकार ने सूचित किया कि वे 54 लाख परिवारों के डेटाबेस की तैयारी कर रहे हैं। डेटाबेस के सिस्टम में केंद्रीकृत होने के बाद, सरकार पात्र नागरिकों को हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra – PPP) के रूप में 14 अंकों का आईडी नंबर जारी करेगी। इस कार्ड का उपयोग राज्य कल्याण योजना जैसे कि मुख्यमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, सब्सिडी योजना, किसान योजना आदि के लिए आवेदन करने के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत केवल वे परिवार ही लाभ उठा सकते हैं, जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया नीचे प्रदान की गई है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनहरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन
How to Apply Online for MMPSY / Haryana Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana -: यदि आप ऊपर बताई गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तथा आपके पास आवश्यक दस्तावेज हैं तो आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। हम नीचे आपको आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया प्रदान कर रहे हैं।- सबसे पहले आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट cm-psy.haryana.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- पात्र परिवार के परिवार के मुखिया को एक सरल फॉर्म भरना होगा और परिवार / परिवार के सदस्यों के कुछ बुनियादी विवरण जैसे भूमि और परिवार की आय आदि प्रदान करना होगा।
- इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र MMPSY Web Portal पर उपलब्ध होगा। “परिवार आईडी / Family Id“ और ओटीपी (परिवार आईडी पोर्टल पर पंजीकृत के रूप में परिवार के मुखिया के मोबाइल पर वितरित किया जा सकता है) में रजिस्ट्रेशन करके पोर्टल में लॉग इन करने के बाद फॉर्म को प्रिंट किया जा सकता है।
- MMPSY फॉर्म को प्रिंट करने की प्रक्रिया अंत्योदय केंद्रों, सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर) और गैस एजेंसियों पर भी पूरी की जा सकती है।
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