[CG Aawas Portal] सिंगल विंडो रेजिडेंशियल कॉलोनी स्वीकृति प्रक्रिया 2022

e-Awas NIC Chhattisgarh | CG Awas Portal | CG Aawas Portal | Pradhan Mantri Awas Yojana | Chhattisgarh Housing Board | Chhattisgarh Housing Board Ambikapur | Chhattisgarh Housing Board Raipur Boriyakala | Housing Board Colony Jagdalpur | Awas Housing Board Computerization | Awas Yojana | Housing Board Mahasamund | GB Grih Vibhag छत्तीसगढ़ सरकार ने आवासीय कॉलोनी के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सिंगल विंडो सीजी आवास पोर्टल / Single Window CG Aawas Portal लॉन्च किया है। सीएम भूपेश बघेल ने आवासीय कॉलोनी अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दे दिए हैं।  आवासीय कॉलोनियों के विकास के लिए आवेदन को अब 100 दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाएगी और सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन के संबंध में विभिन्न अपडेट CG Aawas Portal और एसएमएस के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के आवास और पर्यावरण विभाग ने सिंगल विंडो रेजिडेंशियल कॉलोनी स्वीकृति / Single Window Residential Colony Approval के लिए CG Awas Portal शुरू किया है। छत्तीसगढ़ आवास के तहत, संबंधित कोई भी विभाग 21 मई से अपने कार्यालयों में आवासीय कॉलोनियों के परमिट से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा अब से, आवासीय कॉलोनी अनुमोदन कार्यों के बारे में आवेदन केवल CG Aawas System के माध्यम से इन विभागों को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदक अब सीजी अवास सेवा प्लस पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कहीं से भी कॉलोनी विकास के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
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छत्तीसगढ़ सिंगल विंडो सीजी आवास पोर्टल क्या है?

cg-aawas-portal-residential-colony-approval-online-system What is Single Window CG Aawas Portal in Chhattisgarh -: CG Awas Portal 100 दिनों के भीतर संपूर्ण आवासीय कॉलोनियों की अनुमोदन प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होगा।  यदि उपनिवेशक आवेदक ने अपने स्वामित्व वाले भूमि भूखंड के एकीकृत रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो भूमि रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए 40 दिनों की अतिरिक्त समय-सीमा दी जाएगी।  इस आवासीय कॉलोनी अनुमोदन प्रक्रिया के तहत, आवेदक को किसी भी सरकारी कार्यालयों में अब से बार-बार चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सभी प्रक्रियों को ऑनलाइन कर दिया गया है।
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छत्तीसगढ़ सीजी आवास पोर्टल आवासीय कॉलोनी स्वीकृति: 

Residential Colony Approval under CG Awas Portal Chhattisgarh -: पहले, आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल लगते थे। लेकिन इस CG Aawas Portal के साथ, इस पूरी प्रक्रिया को 100 दिनों के भीतर समयबद्ध कर दिया गया है।  भूमि विचलन प्रमाण पत्र, अनुमोदित लेआउट और कॉलोनी विकास परमिट जारी करने से संबंधित सभी कार्य इस एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे। सभी आवेदकों को पोर्टल और एसएमएस के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन के बारे में अपडेट प्रदान किया जाएगा।  CG Awas Portal प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से बचेगा और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।  सिंगल विंडो सिस्टम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा और आवेदकों का समय बचाएगा।
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छत्तीसगढ़ सीजी आवास सिस्टम लॉन्च:

Launch Details of CG Aawas System in Chhattisgarh -: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सिंगल-विंडो सिस्टम को लागू करके राज्य में आवासीय कॉलोनी विकास प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए थे।  इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए आवास और पर्यावरण मंत्री को नोडल विभाग बनाया गया था।  सीएम के निर्देश के अनुसार, वर्तमान में लागू प्रणाली का अध्ययन करने और इसे और अधिक कुशल प्रणाली में बदलने के लिए परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, आवास और पर्यावरण विभाग ने एनआईसी की मदद से सॉफ्टवेयर विकसित किया।  सीएम बघेल ने 25 नवंबर 2019 को सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में सीजी-आवास यानी छत्तीसगढ़ ऑटोमेटेड वर्क फ्लो एंड अप्रूवल सिस्टम अंग्रेजी में CG-AWAS i.e. CG-Automated Work Flow and Approval System का उद्घाटन किया। इसके बाद, सिंगल विंडो सिस्टम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, संबंधित विभाग द्वारा अधिनियमों के नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए और एकीकृत किए गए। आधिकारिक घोषणा विज्ञप्ति देखने हेतु यहाँ क्लिक करें
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सीजी अवास पोर्टल के माध्यम से अप्रूवल कैसे प्राप्त करें

Chhattisgarh CG Awas Portal Approval System -: छत्तीसगढ़ सरकार एकल-खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो सिस्टम / Single-Window System के उचित कार्यान्वयन के लिए हर जिले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।  एसडीएम प्रत्येक आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजेगा। संबंधित विभागों से मंजूरी मिलने के बाद, अंतिम अप्रूवल केवल एसडीएम द्वारा दिया जाएगा।  जिला कलेक्टर समय-सीमा की बैठक में हर हफ्ते उपर्युक्त प्रणाली के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दी गई अवास – हाउसिंग बोर्ड कंप्यूटरीकरण (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।  AWAS – Housing Board Computerization (Chhattisgarh Housing Board) Official Website यदि आपको CG Awas Portal से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक पर क्लिक करके विभाग के हेल्पलाइन सेक्शन में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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