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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थी:
Beneficiaries under UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana -: योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को लागू करने का फैसला किया है। इस योजना में, सभी किसान जो आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता से पीड़ित हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। यूपी में किसानों के लिए यह दुर्घटना बीमा योजना 100% राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे कलेक्टरों के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह दुर्घटना बीमा योजना निम्नलिखित व्यक्तियों को कवर करेगी: –- खाताधारक / संयुक्त खाता धारक किसान।
- किसान परिवार में माता, पिता, पति, पत्नी, बालिका, लड़का बच्चे, बहू, पोता और पोती शामिल हैं।
- भूमिहीन किसान जो पटटे पर ली गई भूमि पर खेती करते हैं।
- बंटाईदार जो दूसरे व्यक्ति के खेतों पर काम करते हैं और फसल होने के बाद फसल को साझा करते हैं।
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु पात्रता व आधिकारिक अधिसूचना:
Official Notification PDF Download & Eligibility to Apply for Uttar Pradesh Mukhyamantri Kisan Durghatna Kalyan Yojana -: यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्र बनने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: –- यह योजना किसानों और उनके परिवार के सदस्यों को कवर करेगी जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है।
- किसान और उनका परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें उनके परिवार का कोई सदस्य नामांकित हो या साझीदार हो।
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन प्रक्रिया
How to Apply or How to Submit Application Form for UP Mukhyamantri Kisan Durghatna Kalyan Yojana -: किसान या उनके परिवार के सदस्य सीधा जिला कलेक्टर को आवेदन लिख सकते हैं। इस आवेदन पत्र में किसानों को हुई घटना के बारे में सभी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। लिखित आवेदन नीचे दिए गए समय सीमा के भीतर तहसील कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद, केस के आधार पर सहायता राशि किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की जाएगी। सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए दिए गए फ्रेम के भीतर आवेदन कर सकते हैं: –- 45 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
- हालांकि, कलेक्टर 1 महीने या 30 दिनों का अतिरिक्त समय दे सकता है।
- 75 दिनों के बाद जमा किए गए आवेदनों पर सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीकरण व सहायता राशि:
Assistance Amount & Online Registration under UP Mukhyamantri Kisan Durghatna Kalyan Yojana -: किसान की मृत्यु / अपंगता की स्थिति में, तब उनके नामांकित व्यक्तियों को यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। यदि किसान पहले से ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर हैं, तो किसान के परिवार को दी जाने वाली कुल राशि शेष राशि होगी। उदाहरण के लिए -: यदि किसी परिवार को अन्य बीमा योजना से 2 लाख मिलते हैं, तो राज्य सरकार शेष 5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3 लाख की राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन पंजीकरण -: योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, यूपी सरकार जल्द ही एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेगी। किसान UP Mukhyamantri Kisan Durghatna Kalyan Yojana पोर्टल पर ही ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। वह सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य ने, जो ऑनलाइन विधि से आवेदन करेंगे, उनको तहसील कार्यालय जाने की या कलेक्टर को आवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान इस योजना निर्दिष्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।आधिकारिक वेबसाइट -: यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट upcmo.up.nic.in पर जाएं। या तो कैबिनेट के निर्णय विज्ञप्ति अनुभाग पर जानें के लिए यहां क्लिक करें या प्रेस विज्ञप्ति अनुभाग हेतु यहां क्लिक करें।मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु धनराशि ₹500 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इस क्रम में प्रथम किश्त के रूप में ₹100 करोड़ जारी किया जा रहा है। @sanjaychapps1 @spgoyal @74_alok pic.twitter.com/Ewo1hUHJl5
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) June 6,
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