[Form] मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना 2022 आवेदन

मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना | Mukhyamantri Kamgar Udmi Sha Rojgar Srijan Yojana Bihar | Mukhyamantri Rojgar Rin Yojana | Bihar Rojgar Yojana Online | बिहार मुख्यमंत्री रोजगार योजना 2022 | बिहार रोजगार लोन 2022 बिहार राज्य के कुशल श्रमिकों के लिए आज हम एक खुशखबरी लेकर आये हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कुशल श्रमिकों को अपना खुद का रोजगार यानी स्वरोजगार शुरू करने के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना / Mukhyamantri Kamgar Udmi Sha Rojgar Srijan Yojana Bihar 2022” है।  इस योजना के अंतर्गत पात्र व चयनित लाभार्थियों को 10 लाख रुपये (Rs 10 Lakh) तक का ऋण प्रदान किया जायेगा। इस लोन को प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि उन्हें स्वयं-सहायता समूह यानी सेल्फ-हेल्प ग्रुप अपना कोई भी स्व-रोजगार स्थापित कर सकें। इस लेख में हम आपके लिए इसी मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना की पूरी जानकारी लेकर आये हैं, अतः हमारे सभी पाठकों से अनुरोध है कि कृपया इस लेख को पूरा अंत तक पढ़ें।
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बिहार मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना के बारे में

Bihar Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Loan 2020 Information About Mukhyamantri Kamgar Udmi Sha Rojgar Srijan Yojana Bihar -: जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं उद्यमी सह रोजगार सृजन यानी आप खुद भी उद्यमी बनें व दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें। हम सभी जानते हैं कोरोना वाइरस (कोविड-19) महामारी के कारण बहुत से प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में कार्यरत थे अपनी नौकरियां या रोजगार छोड़कर वापस बिहार आ गए हैं। ऐसे समय में अब उनके पास कोई रोजगार नहीं हैं। इसी समस्या को समझते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी ने यह कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना शुरू की है।  इस योजना के अंतर्गत कुशल श्रमिक समूहों को भवन तथा कुशल कामगार सेल्फ-हेल्प ग्रुप (Self-Help Group – SHG) बनाकर 10 लाख रूपये की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी ताकि वह अपना कोई नया उद्यम शुरू कर सकें। यह ऋण राशि केवल उन्हें स्वयं-सहायता समूहों को दी जाएगी जिनमें कम से कम 10 कुशल कामगार शामिल होंगे। सरकार द्वारा यह लोन प्राप्त करने के बाद स्वयं सहायता समूह, सेवा प्रदाता या उत्पादन क्षेत्र में कार्य करेंगे। इन सेल्फ-हेल्प ग्रुप में केवल वही लोग शामिल हो सकेंगे जो सर्विस सेक्टर अथवा उत्पादन क्षेत्र में पहले कार्यरत रहे हों या फिर उन्होंने कोई विशेष प्रकार का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव हासिल किया हो।  इन सभी स्वयं सहायता समूहों को PASU सरकारी उपक्रम से लिंक किया जायेगा जिससे के समूह के लाभार्थियों को लोन लेने व अन्य प्रक्रियाओं में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना के माध्यम से समूह के सभी व्यक्ति अपनी योग्यता, अनुभव व कौशल के आधार पर अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे।
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हर जिले में स्थापित किये जायेंगे दो सुविधा केंद्र

Bihar State Govt Will Establish Two Convenience Center or CFC in Each District -: मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना की एक और ख़ास बात यह है कि सभी स्वयं-सहायता समूहों (SHG) की मदद के लिए बिहार राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम दो सामान्य सुविधा केंद्र यानी Convenience Center or CFC बनाये जायेंगे ताकि ऋण प्राप्ति व आवेदन की प्रक्रिया में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े।  डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को इस योजना के संचालन, पर्वेक्षण तथा स्वीकृति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन हेतु लगभग 4 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा यह राशि राज्य के सभी जिलों को एक-एक करके अलग-अलग किस्तों के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही ऋण की राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम योजना यानी MSME Scheme के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। आपको बताते चलें कि MSME के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले ऋणों की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।
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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी समिति

District Magistrate (DM) Will Constitute A Committee in Every District -: जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि योजना का सञ्चालन, पर्वेक्षण तथा स्वीकृति की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को दी गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी हर जिले में एक समिति / कमेटी का गठन करेंगे। जिलाधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि लाभार्थियों का चयन उनके कार्य अनुभव, कौशल व योग्यता के अनुसार उद्योग अथवा सेवा प्रदाता क्षेत्र के लिए ऋण दिया जाये। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा एक विस्तृत DPR का भी गठन किया जायेगा।  DPR द्वारा ऋण हेतु लाभार्थियों का चयन किया जायेगा जिसके बाद जिला उद्योग केंद्र यानी डिस्ट्रिक्ट इंडसट्रीज़ सेंटर / District Industries Center के महाप्रबंधक द्वारा आगे की प्रक्रिया का कार्यान्वित किया जायेगा। इसके माध्यम से स्वयं-सहायता समूहों को अपने ही राज्य में रोजगार व उद्योग उपलब्ध करवाया जायेगा।

स्किल मैपिंग के जरिये रोजगार का अवसर

Employment Opportunities After Skill Mapping -: मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा कोरोना वाइरस (कोविड-19) के प्रसार रोकने हेतु लागू किये गए लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से वापस अपने गृह-प्रदेश वापस आये लोगों की स्किल मैपिंग की जाएगी। यह स्किल मैपिंग का क्रियान्वयन बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा की जाएगी।  राज्य सरकार के पास उपलब्ध डाटा के अनुसार अभी तक राज्य में 77 हजार से अधिक दूसरे राज्यों से आये प्रवासियों की स्किल मैपिंग की जा चुकी है। यह स्किल मैपिंग डाटा प्रवासियों हेतु उनकी योग्यता, कौशल व अनुभव के अनुसार उनके जिले में ही रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायता करेगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आये प्रवासी जो वहां वाहन, ऑटो, टैक्सी, ट्रक आदि वाहन चलकर अपनी आय अर्जित करते थे उनको भी बिहार मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जायेगा। यह योजना उनके जीवन यापन हेतु आय अर्जित करने में सहायता करेगी।
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सीएम कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना पात्रता

Eligibility Criteria to Apply for CM Kamgar Udmi Sha Rojgar Srijan Yojana -: जैसा कि आपने ऊपर दी गई सभी जानकारी को पढ़ ही लिया होगा। अब आपको हम नीचे इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्रता नियम बता रहे हैं:
  • सभी आवेदक बिहार राज्य का ही मूल निवासी होना चाहिए तथा उनके पास अपने बिहार के निवासी होने हेतु प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज होना आवश्यक है। 
  • यह ऋण केवल उन्हीं कुशल श्रमिकों को प्रदान किया जायेगा जो सर्विस सेक्टर अथवा उत्पादन क्षेत्र में पहले कार्यरत रहे हों या फिर उन्होंने कोई विशेष प्रकार का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव हासिल किया हो। 
  • मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा व शैक्षिक योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। 
  • इस योजना के लिए दूसरे राज्य से वापस आये प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ राज्य के बेरोजगार भी आवेदन कर सकते हैं तथा ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार रोजगार सृजन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

List of Required Documents to Apply for CM Worker Entrepreneur cum Employment Generation Scheme -: यदि आपने ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तें पढ़ ली हैं तथा आप उन सभी को पूरा करते हैं तो आपको आवेदन करने हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेज भी आवेदन पत्र के साथ लगाने होंगे। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है। 
  • आवेदक के आधार कार्ड की प्रति
  • आवेदक का बैंक खाता विवरण
  • आवेदक का 01 वर्ष का कार्य अनुभव
  • बिहार राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र
  • आवेदक की हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
  • दस अंकों का वैध मोबाइल नंबर
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मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना के लाभ

Benefits Provided under Bihar CM Kamgar Udmi Sha Rojgar Srijan Yojana -: हमने आपको ऊपर अपने लेख में योजना की पूरी सटीक जानकारी प्रदान कर दी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। 
  • यह ऋण राशि केवल उन्हें स्वयं-सहायता समूहों को दी जाएगी जिनमें कम से कम 10 कुशल कामगार शामिल होंगे।
  • इस योजना के माध्यम से दूसरे राज्यों से वापस आये प्रवासियों को अपने जीवन यापन हेतु आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा। 
  • इसके साथ ही प्रदेश में बेरोजगार कुशल श्रमिकों को भी अपना रोजगार खोलने हेतु ऋण प्रदान किया जा सकेगा ताकि उनका जीवन स्तर भी उठ सके। 
  • योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की राशि सेल्फ-हेल्प ग्रुप (Self-Help Group – SHG) को प्रदान की जाएगी जिससे वे अपना रोजगार खोल सकें। 
  • इस योजना के माध्यम से लोन लेने वालों को तो रोजगार मिलेगा ही साथ ही जहाँ रोजगार खोला जायेगा उसके आस-पास के लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। 
  • मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कोई शैक्षिक दस्तावेज आवश्यकता नहीं है बशर्ते आपके पास एक वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। 
  • यह योजना राज्य में उद्योगों की स्थापना में गति लाएगा जिससे राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था फिर से ऊपर उठेगी जोकि कोरोना महामारी के चलती गिर गई है। 
  • इस योजना का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि प्रदेश में चल रही सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या से निजात मिलेगा तथा राज्य के सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना हेतु आवेदन

Procedure to Apply for Mukhyamantri Kamgar Udmi Sha Rojgar Srijan Yojana Bihar -: यदि आप ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना हेतु आवेदन करें।
  • इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाना होगा। 
  • बैंक अधिकारी आपको “मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना आवेदन पत्र” प्रदान करेंगे।
  • आवेदन पत्र को बैंक अधिकारी की सहायता से सही-सही व पूरा भरें। 
  • आवेदन पत्र पूरा भरने के बाद ऊपर बताये गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें। 
  • उसके बाद आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को बैंक अधिकारी के पास जमा करवा दें। 
  • अगले चरण में बैंक अधिकारी, जिलाधिकारी से संपर्क करेंगे तथा लोन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे।
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For More Information Please Visit Here आवेदन करने के बाद बैंक अधिकारी आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे उसके बाद जिलाधिकारी भी आपके आवेदन व दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सभी सत्यापन व दस्तावेजों की पुष्टि होने के बाद ऋण राशि आपके अकाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। ✥ हमारा फेसबुक पेज लाइक करें ✥ उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से जरूर लाभ मिलेगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें।   यदि आपको इस जानकारी से सम्बंधित कोई जानकारी हेतु मदद चाहिए, तो आप हमसे सहायता ले सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। यदि आपको किसी और राज्य या केंद्र सरकार की योजना की जानकारी चाहिए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें।

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