[आवेदन] महाराष्ट्र सरकार विकलांग पेंशन योजना फॉर्म रजिस्ट्रेशन

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महाराष्ट्र सरकार शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना / Maharashtra Disability Pension Scheme or Maharashtra Viklang / Divyang Pension Yojana हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र sjsa.maharashtra.gov.in पर आमंत्रित कर रही है। महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना में, 18 से 65 वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्ति और 80% विकलांगता वाले पात्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना / Indira Gandhi National Disability Pension Scheme के तहत, महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में प्रति माह 600 रुपये मिलते हैं। सभी अपांग लोग अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अलग-अलग विकलांग लोग भी विकलांगता पेंशन योजना आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

इस लेख के माध्यम से हम आप को महाराष्ट्र विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना / Maharashtra Disability Pension Scheme or Maharashtra Viklang / Divyang Pension Yojana की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस लेख में आप जानेंगे कि आप इस योजना हेतु कैसे आवेदन कर सकते हैं, पात्रता नियम क्या हैं, तथा यह योजना राज्य के दिव्यांग नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अतः पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

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महाराष्ट्र सरकार विकलांग पेंशन योजना

Maharashtra Disability Pension Scheme Application
Maharashtra Disability Pension Scheme Application

About Maharashtra Disability Pension Scheme -: महाराष्ट्र की विकलांग पेंशन योजना के तहत, एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को प्रति माह 600 रुपये मिलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme – IGNDPS) के तहत पुरुष या महिला दोनों की विकलांगता के साथ प्रति माह 200 रुपये पाने का हकदार है। इसके अलावा 80% से अधिक विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति को भी राज्य प्रायोजित संजय गांधी निर्धन अनुदान योजना (Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana) के तहत 400 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

प्रदेश के नागरिक अब महाराष्ट्र विकलांगता पेंशन योजना फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड (PDF Form Download) कर सकते हैं और लाभार्थियों की सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करें

Apply Online for Maharashtra Handicap Pension Scheme -: महाराष्ट्र दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पीडीएफ डाउनलोड कलेक्टर / तहसीलदार / तलाठी के कार्यालयों में उपलब्ध है। शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन योजना एक महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है जो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है।

विकलांगता पेंशन योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और विशेष सहायता यानी एसजेएसए विभाग (Social Justice and Special Assistance – SJSA) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब नागरिक sjsa.maharashtra.gov.in पर विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विकलांग पेंशन महाराष्ट्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ महत्वपूर्ण विशेषताएं और मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं: –

महाराष्ट्र सरकार दिव्यांग पेंशन योजना विवरण:

  • योजना का नाम – विकलांग या दिव्यांगजन पेंशन योजना
  • राज्य का नाम – महाराष्ट्र सरकार 
  • पेंशन प्रायोजक 1 – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 
  • पेंशन प्रायोजक 2 – संजय गांधी निर्धन अनुदान योजना
  • पेंशन की राशि – प्रतिमाह 600 रुपये
  • राशि हस्तानांतरण – सीधे बैंक अकाउंट में
  • योजना लाभार्थी – प्रदेश के विकलांग नागरिक 
  • आयु पात्रता – 18 से 65 वर्ष तक 
  • आवेदन प्रक्रिया – ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके
  • आवेदन कार्यालय – कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी

शारीरिक रूप से दिव्यांग (विकलांग) पेंशन योजना महाराष्ट्र या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) की पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ:

Physically Handicapped (Viklang / Divyang) Pension Yojana Details

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महाराष्ट्र शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन योजना पात्रता

Eligibility Criteria to Apply for Physically Handicapped Pension Scheme Maharashtra -: यहाँ विकलांग लोगों की शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन योजना के लिए पूर्ण पात्रता मानदंड है: –

  • उम्मीदवारों को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
  • न्यूनतम 80% विकलांगता वाला व्यक्ति विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र है।
  • एक विकलांग व्यक्ति की 18 से 65 वर्ष की आयु होने चाहिए।

महाराष्ट्र में विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि

Maharashtra Disabled Pension Scheme Assistance Amount for Beneficiaries -: विकलांग या अलग तरह से विकलांग व्यक्ति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) के तहत प्रति माह 200 रुपये प्राप्त करने का हकदार है। राज्य प्रायोजित संजय गांधी निर्धार अनुदान योजना के तहत उन्हें हर महीने 400 रुपये मिलते हैं।

महाराष्ट्र विकलांग / दिव्यांग पेंशन स्कीम सांख्यिकीय विवरण:

  • वर्ष – व्यय – लाभार्थी
  • 2012-13 – 0 – 0
  • 2013-14 – 165 – 4985
  • 2014-15 – 170 – 5892

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विकलांग के लिए याद रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु

Viklang Pension Yojana Maharashtra Important Points to Note -: विकास पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, उम्मीदवार को अन्य राज्य सरकार की योजनाओं जैसे महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में अनावश्यक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वे महाराष्ट्र दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें -:

Maharashtra Viklang / Divyang Pension Yojana Details

या

Physically Handicapped Pension Scheme Maharashtra Notification

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