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उत्तराखंड में लॉकडाउन की स्तिथि बनी हुई है जिसके चलते प्रदेश में ही हजारों की संख्या में लोग दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं और अपने गृह जिले में अपने घर वापस जाना चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए हम आज एक खुशखबरी लेकर आये हैं। जो भी लोग अपने जिलों से बाहर किसी दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं अब अपने घर वापस जा सकते हैं।
अन्तर्राज्य आवागमन की सुविधा के बारे में

Information About Inter-State or Inter-District Travel for Migrants -: उत्तराखंड सरकार द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए सामान्य आवागमन हेतु स्वीकृति दे दी है। लेकिन सरकार द्वारा कुछ शर्तें भी इसके लिए रखी गई हैं। दूसरे जिलों में फंसे हुए लोगों को कुछ पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा। बहुत लम्बे समय से दूसरे जिलों में फंसे हुए लोगों के लिए एक रहत की खबर है।
इस प्रक्रिया हेतु रेड जोन (लाल क्षेत्र) से ग्रीन जोन (हरे क्षेत्र) में जाने हेतु केंद्र सरकार तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा एक गाइडलाइन बनाई गई है। उत्तराखंड प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी विभागों तथा अधिकारीयों के लिए इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नई गाइडलाइन के अंतर्गत उत्तराखंड में फंसे हुए छात्रों, पर्यटकों, श्रमिकों, श्रद्धालुओं तथा अन्य लोगों को अपने-अपने जिलों में जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार पर काफी समय से दबाव बना हुआ था की प्रवासी निवासियों को जल्द से जल्द उनके अपने जिलों में भेजा जाये ताकि वे अपने परिवार के पास वापस पहुँच सकें। इसी दिशा में आज माननीय मुखयमंत्री द्वारा सभी अधिकारीयों हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे जिलों में फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द उनके घर वापस भेजने हेतु प्रबंध किया जाये। आपको बताते चलें कि विवाह, मेडिकल एमर्जेन्सी व अन्य अति आवश्यक कामों के लिए पहले से ही उत्तराखंड ई-पास के माध्यम से यात्रा हेतु अनुमति दी जा रही थी।
ऑनलाइन आवेदन करें व जाएँ अपने घर
Apply Online / Registration for Pass to Go Back Home -: अंतरजनपदीय आवाजाही हेतु सभी लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन ई-पास की वेबसाइट पर उसी के द्वारा किया जायेगा। दूसरे जिलों में फंसे लोग ऑनलाइन आवेदन के माद्यम से पास प्राप्त कर अपने अपने जिलों में जा सकते हैं। हालाँकि इससे पहले एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने के लिए केवल मेडिकल एमर्जेन्सी के लिए ही अनुमति दी जाती थी।
नई गाइडलाइन के अनुसार सभी लोगों को जो एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं पहले मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। यदि मेडिकल टेस्ट में सब सही निकलेगा उसके बाद ही उनको एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। कोरोना के अलावा यदि व्यक्ति किसी और बीमारी से ग्रसित पाया जाता है तो उसकी स्वास्थ्य परिस्तिथि पर पास हेतु अनुमति निर्भर करेगी।
एक बार अनुमति प्राप्त करने के बाद सभी नागरिक रेड जोन जिले से ग्रीन जोन जिले तक यात्रा कर सकेंगे। मुख्य सचिव उत्तराखंड ने कहा कि प्रदेश में अंतर-जिला आवागमन हेतु पहले ही अनुमति दी जा रही थी जिसके अंतर्गत इमरजेंसी कार्यों व मेडिकल परिस्तिथियों में सभी आ-जा सकते थे लेकिन अब जो भी लोग दूसरे रेड जोन वाले जिलों में फंसे हैं अब ग्रीन जोन वाले जिलों में जा सकेंगे।
सचिव ने बताया कि जो भी लोग जाना चाहते हैं उनके लिए पूरी स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उन्हें उनके ही घर में होम-क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। क्वारंटाइन हेतु निर्णय लेने का अधिकार उस जिलाधिकारी का होगा जहाँ पर वह व्यक्ति गया है।
उत्तराखंड में रेड जोन (Red Zones in Uttarakhand)
- हरिद्वार / Haridwar
- देहरादून / Dehradun
उत्तराखंड में रेड जोन ऑरेंज जोन (Red Zones in Uttarakhand)
उत्तराखंड में ग्रीन जोन (Green Zones in Uttarakhand)
- उधम सिंह नगर / Udham Singh Nagar
- अल्मोड़ा / Almora
- पौड़ी गढ़वाल / Pauri Garhwal
- बागेश्वर / Bageshwar
- चमोली / Chamoli
- चंपावत / Champawat
- पिथौरागढ़ / Pithoragarh
- रुद्रप्रयाग / Rudraprayag
- टिहरी गढ़वाल / Tehri Garhwal
- उत्तरकाशी / Uttarkashi
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